सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन (Suspension of Sentence) के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई (CBI) ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सेंगर को स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर अपराध है और सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी।
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