पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण कार्यों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए नए EPR (Extended Producer Responsibility) नियम आज से लागू कर दिए हैं।
अब बिल्डरों और निर्माण कंपनियों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे का एक निश्चित हिस्सा (25% से शुरू) अनिवार्य रूप से रिसाइकिल करना होगा। इन नियमों का पालन न करने पर भारी ‘पर्यावरण मुआवजा’ (Fine) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शहरों में धूल और मलबे से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
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