नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 15 लाख से अधिक पुराने पेड़ों (50-100 साल पुराने) को काटने की योजना पर संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय (MoEF&CC) और राज्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। NGT ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी।
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