राजनांदगांव पुलिस ने अवैध जुआ-सट्टा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
📌 आरोपी का विवरण
अरविंद रंगारी (36 वर्ष), पिता स्व. जगन्नाथ रंगारी, निवासी राम नगर पावर हाउस, थाना कोतवाली, राजनांदगांव।
अजय यादव (40 वर्ष), पिता मोतीलाल यादव, निवासी शांति नगर गली नं. 01, चिखली, थाना कोतवाली, राजनांदगांव।
🚔 ऐसे हुई कार्रवाई
अंकिता शर्मा (पुलिस अधीक्षक) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व में जिले में जुआ-सट्टा, नशीले पदार्थ और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
दिनांक 20.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गौरीशंकर पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। मौके से अरविंद रंगारी को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अजय यादव को सट्टा पट्टी देने की बात स्वीकार की।
💼 जप्त सामग्री
विवो कंपनी का 01 नग मोबाइल (कीमत लगभग ₹10,000/-)
सट्टा के 05 नग स्क्रीन शॉट
⚖ कानूनी कार्रवाई
दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06 एवं 112 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में सउनि इसराफिल खान, प्रआर संदीप चौहान, आरक्षक अविरल भगत, श्रीनिवास राव एवं प्रयंश की भूमिका सराहनीय रही।
🔹 पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जुआ-सट्टा या अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।





