माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीटों का खाली रहना सिस्टम की विफलता है। दिल्ली और अन्य राज्यों के उदाहरण देते हुए अदालत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले।
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