
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा 2026 में अधिसूचित नए भेदभाव-विरोधी नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत ने इन नियमों को “अत्यधिक व्यापक” (too sweeping) बताया। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि UGC की जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा अधूरी है और यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखती है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले में केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया है।










