3 फरवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे पेन्नैयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।
विवरण: नदियों का संरक्षण और जल वितरण पर्यावरण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट का यह कदम पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और अंतर-राज्यीय जल संसाधनों के उचित प्रबंधन की दिशा में बड़ा माना जा रहा है।
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