आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुलिस वैवाहिक कलह (Matrimonial Cruelty) के मामलों में बिना सोचे-समझे लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी नहीं कर सकती।
महत्व: अदालत ने स्पष्ट किया कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस को पहले गहन जांच करनी चाहिए, न कि शिकायत मिलते ही विदेश यात्रा पर रोक लगानी चाहिए।
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