पुलिस चौकी चिखली ने क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले तीन बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
🚔 क्या है मामला?
क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत चिखली चौकी क्षेत्र में तीन व्यक्तियों द्वारा मोहल्ले में आपसी विवाद कर अशांति फैलाने और अप्रिय घटना की संभावना उत्पन्न करने की सूचना प्राप्त हुई थी।
पुलिस ने त्वरित हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।
👤 आरोपी का विवरण
विजय साहू उर्फ पोकी (38 वर्ष), निवासी मोतीपुर रेलवे फाटक के पास, चिखली, जिला राजनांदगांव।
सुरज उके (40 वर्ष), निवासी रामनगर काई तालाब के पास, चिखली, जिला राजनांदगांव।
रोहित पड़ोती (45 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 08 मोतीपुर बाई बाड़ा के पास, चिखली, जिला राजनांदगांव।
⚖ की गई कानूनी कार्रवाई
तीनों बदमाशों के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उन्हें जेल दाखिल किया गया।
यह कार्रवाई अंकिता शर्मा (पुलिस अधीक्षक) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में की गई।
🔹 पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध गांजा, शराब बिक्री, असामाजिक तत्वों, गुंडा-बदमाशों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि राकेश पटेल, म.प्र.आर. वंदना पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी एवं चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।





