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चार आरोपी दोषी करार, 8 अक्टूबर को सजा का ऐलान; मुख्य आरोपी कुलदीप को मिली 10 साल की जेल

 

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रधान आरक्षक तालिब शेख (उदय सिंह) की पत्नी और मासूम बेटी की नृशंस हत्या के इस मामले में अदालत दोषियों की सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को करेगी।

यह दिल दहला देने वाली वारदात 13 अक्टूबर 2024 की रात को हुई थी, जब बेखौफ बदमाशों ने प्रधान आरक्षक के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही थी।

इसी घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य मामले में, प्रधान आरक्षक पर पिकअप वाहन चढ़ाकर जान से मारने की नीयत से कुचलने के आरोप में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

फैसले के दिन कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान आरोपी कुलदीप साहू का एक नया वीडियो भी सामने आया। बदले हुए हेयरकट में नजर आ रहा कुलदीप कैमरों के सामने बेफिक्र अंदाज में मुस्कुराता दिखा, जिसे देखकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। फिलहाल पूरे जिले की नजरें अब 8 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत चारों दोषियों के खिलाफ सजा की अवधि तय करेगी।

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